1st Bihar Published by: First Bihar Updated May 03, 2024, 7:13:34 PM
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PATNA : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, यह मामला शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच चल रहे टकराव से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगी रोक को हटाया लिया है। वहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और सभी यूनिवर्सिटी के बीच समन्वय बिठाने को लेकर पटना में एक मीटिंग करने को कहा है। लेकिन इस बैठक में केके पाठक की उपस्थिति नहीं होगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पटना में जो बैठक होगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। ताकि सम्मानजनक बातचीत हो सके। हाईकोर्ट यह बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करने को कहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन और खातों पर रोक लगाए जाने के बाद सभी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।