ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार के सरकारी स्कूल में पुरस्कार वितरण के दौरान छात्रों के बीच चाकूबाजी, दो लड़के घायल Bihar Crime News: बिहार के सरकारी स्कूल में पुरस्कार वितरण के दौरान छात्रों के बीच चाकूबाजी, दो लड़के घायल Gaya News: गयाजी में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, दिखा देशभक्ति का अद्वितीय संगम Gaya News: गयाजी में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, दिखा देशभक्ति का अद्वितीय संगम Bihar Crime News: बिहार में सिपाही बहाली पेपर लीक का आरोपी अरेस्ट, मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का है करीबी; दो साल से था फरार Bihar Crime News: बिहार में सिपाही बहाली पेपर लीक का आरोपी अरेस्ट, मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का है करीबी; दो साल से था फरार Khan Sir: स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच पटना के इस थाने में क्यों पहुंच गए खान सर? होने लगी यह चर्चा Khan Sir: स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच पटना के इस थाने में क्यों पहुंच गए खान सर? होने लगी यह चर्चा Bihar Crime News: बिहार में लापता कोचिंग टीचर का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में लापता कोचिंग टीचर का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज.. याचिकाकर्ता पर जुर्माना

1st Bihar Published by: Updated Mon, 12 Apr 2021 01:25:21 PM IST

कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज.. याचिकाकर्ता पर जुर्माना

- फ़ोटो

DELHI : मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिकाकर्ता वसीम रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 


सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंदर याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। उन्होंने 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक कुरान में 26 आयतों से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि यह 26 आयतें कुरान के अंदर बाद में जोड़ी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिजवी के परिवार के लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 


सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिजवी लगातार मुस्लिम समाज के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मसले पर रिजवी का साथ नहीं दिया था। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी की धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी के इस कदम से देश का माहौल खराब होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल उनकी याचिका खारिज की है बल्कि 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वसीम रिजवी यूपी शिया वफ्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।