ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Road News: 182 करोड़ खर्च कर गंगा तटबंध पर नई सड़क का निर्माण, ट्रैफिक जाम से मिलेगा हमेशा के लिए निजात Supreme Court Waqf hearing: वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई,? अंतरिम आदेश पर रहेगी नजरें! Ranchi accident : 14 साल के नाबालिग ने कार से कुचला, एक की मौत, शिक्षिका घायल Bihar Police Attacked: एक और बार अपराधियों का पुलिस टीम पर हमला, कई जवान और ASI घायल Bihar Crime News: दुकान में घुस फायरिंग करते हुए व्यवसायी को लूटा, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार सरकार ने वापस लिया छुट्टी पर रोक लगाने का आदेश Bihar Weather Today: 24 जिलों में आज भी गर्मी से राहत नहीं, 14 जिलों में तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात का अलर्ट BIHAR: बड़हरा के तुर्की गांव में महिला चौपाल का आयोजन, सोनाली सिंह ने कहा..'अब बदलाव महिलाओं की ताकत से होगा' Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ पटना जिला प्रशासन, इस दिन से शुरू होगा हथियारों का वेरिफिकेशन Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ पटना जिला प्रशासन, इस दिन से शुरू होगा हथियारों का वेरिफिकेशन

लॉकडाउन में महिला कर्मियों को ऑफिस जाने में हो रही परेशानी, पटना हाईकोर्ट में PIL दायर

1st Bihar Published by: Updated Wed, 13 May 2020 04:35:36 PM IST

लॉकडाउन में महिला कर्मियों को ऑफिस जाने में हो रही परेशानी, पटना हाईकोर्ट में PIL दायर

- फ़ोटो

PATNA : लॉक डाउन के दौरान ऑफिस जाने वाली  महिलाकर्मियों  की परेशानियों के मद्देनजर केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने और गैर आवश्यक सेवाओं वाले महकमे में  कर्मियों की रोजाना उपस्थिति के लिए दबाव बनाने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कारवाई हेतु  एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई हैं।


एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी एक  चिट्ठी के जरिए  यह जनहित याचिका दायर की है।याचिका में सूबे के  तमाम दफ्तर जाने वाले नागरिकों को  मास्क व सैनिटाइजर मुहैया कराने, महिला कर्मियों को दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने की अनुमति देने, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी को बरकरार रखने की व्यवस्था करवाने और सार्वजनिक जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण की  मुफ्त सेवा  मुहैय्या कराने  का अनुरोध किया गया है।


याचिकाकर्ता ने  पिछले 1 मई को जारी की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन की कंडिका 7 (ii) (जी )  के आलोक में , सूबे के तमाम गैर आवश्यक सेवाओं वाले महकमे जैसे वन एवं पर्यावरण, शिक्षा , विधि  विभागों में नियमित और संविदा पर बहाल कर्मी औऱ  उप सचिव स्तर से नीचे के अफसरों के मात्र  33 फीसदी हाज़िरी रखने की छूट सम्बन्धित प्रावधान को भी लागू करवाने की मांग की है ।