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लॉकडाउन में मिली छूट, आज से कर सकते हैं ये 25 जरूरी काम, देखिये पूरी लिस्ट

1st Bihar Published by: Updated Mon, 20 Apr 2020 01:14:52 PM IST

लॉकडाउन में मिली छूट, आज से कर सकते हैं ये 25 जरूरी काम, देखिये पूरी लिस्ट

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PATNA : कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आज दुनिया में लाखों लोग तबाह हो गए हैं. 24 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं. भारत में भी हालत काफी तेजी से बदलते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में इंडिया में रिकार्ड 1553 मरीज सामने आ चुके हैं. जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 17265 हो गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक एक दिन में 36 मौत हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा 543 हो गया है.


कोरोना वायरस को लेकर बिहार में भी हालात काफी तेजी से बढ़े हैं. देशभर में लागू लॉकडाउन  के बीच आज से कुछ जगहों पर छूट दी जा रही है. बिहार में भी सशर्त छूट दिए जा रहे हैं. सरकारी स्तर पर कुछ सेक्टर में रियायतें दी गई हैं तथा उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. जिसका लॉकडाउन की अवधि में पालन करना आवश्यक है. 


इन 25 कामों को मिली छूट -

1. स्व -नियोजित सेवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन प्लंबर आदि
2. विनिर्माण, थोक एवं फुटकर बिक्री से संबंधित दुकान एवं गाड़ी
3. बड़ी ईंट और मोर्टार स्टोर, राजमार्ग पर ढाबा एवं ट्रक मरम्मत की दुकान
4. नेशनल हाइवे और राज्य मार्ग पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर ढाबा खोलने की अनुमति दी जाएगी
5. मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैरेज खोलने,स्पेयर पार्ट्स की दुकान और राजमार्गों पर ढाबा खोलने संबंधी अनुमति एवं पास जिला परिवहन पदाधिकारी निर्गत करेंगे
6.  दस्तावेजों के निबंधन के लिए दी जाने वालीय राशि ई चालान एवं ई-स्टांप के माध्यम से ही स्वीकार होंगे
7. चिकित्सीय आपातकालीन सेवाओं, आवश्यक सामग्री के कार्य में लगे निजी वाहन
8. 
हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नली, एवं जल जीवन हरियाली का कार्य
9. 
ऊर्जा, डाक सेवा ,जल एवं स्वच्छता,कचड़ा प्रबंधन, संचार एवं इंटरनेट सेवाएं
10. आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ एवं मजदूर
11. सिंचाई, जल संरक्षण के कार्य में लगे मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
12. 
मशीनरी की दुकानें, कस्टम हायरिंग केंद्र ,खाद एवं बीज से संबंधित सेवाएं
13. 
कृषि मंडी, प्रत्यक्ष विपणन कार्य कटाई एवं बोवाई-कृषि सेवाएं खेती का कार्य और कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति से जुड़ी एजेंसी
14. 
मत्स्य पालन कार्य, प्रसंस्करण एवं बिक्री
15. 
हैचरी (अंड उत्पत्तिशाला, अण्डज उत्पत्तिशाला: ऐसी जगह जहां अंडे कृत्रिम परिस्थितियों (विशेषकर मछली के अंडों) के तहत रची जाती है), पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद का वितरण एवं बिक्री, पशु आश्रय गृह
16. 
आरबीआई एवं आरबीआई विनियमित वित्तीय मार्केट, बैंक, एटीएम ,आईटी वेंडर एवं बैंकिंग कार्य
17. 
वाणिज्यिक सेवा-प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आईटी सर्विस (50% की उपस्थिति)
18. सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा एवं कॉल सेंटर, पंचायत स्तरीय कॉमन सर्विस सेंटर
19. 
प्राइवेट सिक्योरिटी एवं सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं होटल आदि
20. 
स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल नर्सिंग होम टेलीमेडिसिन सुविधाएं मेडिकल दुकान और डिस्पेंसरी
21. सरकारी कार्यालय में ग्रुप क और ख के पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे
22. सरकारी कार्य के सुचारू संपादन हेतु निबंधन पदाधिकारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे
23. 
सरकारी कार्यालय में समूह ग एवं उससे निम्न समूह के कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में से अधिकतम 33% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे
24. 
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य
25. सभी को मास्क लगाना और नियमित अंतराल पर सैनिटाइजर या हैंड वास /साबुन से हाथ साफ करना आवश्यक