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1st Bihar Published by: Ganesh Smrat Updated Tue, 19 Sep 2023 05:03:44 PM IST
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PATNA: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम दिया गया है। लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पेश किया। जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने बिल की कॉपी के लिए हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा कि वेबसाइट पर बिल अपलोड कर दिया गया है। 33 फीसदी सीटें दिल्ली में महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसे लेकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने के बाद बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि OBC/EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाया गया है। महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और परिसीमन जनगणना के बाद होगा। जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गया है। #Quota_Within_Quota
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिला आरक्षण पर यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। SC/ST वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वह उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से SC/ST की महिलाओं को 33% मिलेगा। यानि यहाँ भी SC/ST को धोखा। SC/ST, पिछड़े/अतिपिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा।
राबड़ी देवी ने कहा कि परिसीमन जनगणना के बाद होगा और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गया है। महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित,खेतिहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हो। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी/चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है।