1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 27 Sep 2023 07:56:34 AM IST
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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक बहाली को लेकर फिर से सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही सीबीआई को फिर से मामले की जांच का आदेश दिया है।
वहीं, राज्य सरकार को नई जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने 59 पन्ने का अपना आदेश दिया। सीबीआई के एसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर महिला शिक्षक बहाली में हुई अनियमितता के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। उनका कहना था कि जांच से संबंधित समस्त रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष है।
दरअसल, यह मामला वर्ष 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। इस नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पूरी बहाली की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था। सीबीआई ने जांच पूरी कर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी।इसके बाद इस जांच रिपोर्ट पर विभाग ने कई महिला शिक्षकों की पेंशन रोक दी थी। वहीं कइयों के वेतन बंद कर दिए।
उधर, महिला शिक्षकों ने सीबीआई जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं की है। किसी की नियुक्ति को सही करार दिया तो किसी के नियुक्ति को गलत ठहरा दिया। जबकि एक ही विज्ञापन से बहाली हुई है। उनका कहना था कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर कई शिक्षिकाओं को पद से हटा दिया गया। उन्होंने जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित तो कुछ को अनियमित करार दिया है।