Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी Bihar News: पोखर में डूबने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया
1st Bihar Published by: Updated Sat, 05 Nov 2022 10:41:51 AM IST
- फ़ोटो
GAYA : बिहार के गया से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पीड़िता के सगा मौसा को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा को जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपया जुर्माना भी सरकार को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते के साथ विश्वासघात किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, अभियुक्त सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा 2015 से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई स्थानों पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा । बाद में वह शादी करने से इनकार कर दिया था। शादी से इनकार करने के पश्चात पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद इस बात की भनक मिलने पर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बाद में शादी भी कर लिया था। जिसके बाद इस मामले में पीड़िता के परिजन सहित अभियोजन पक्ष से छह लोगों की गवाही हुई। यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 356/ 2018 से जुड़ा है ।
इस मामले में सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता युगल किशोर प्रसाद एवं पीड़िता की ओर से मुकेश कुमार ने बहस किया। सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा विष्णुपद थाना क्षेत्र के बंगाली आश्रम मोहल्ले का रहने वाला है। वह पहले से ही शादीशुदा है एवं दो बच्चों का पिता भी है। मामले में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया।