Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Viral Video: बिहार में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, जिलाध्यक्ष बनने पर जाम छलकाते नजर आए आरजेडी नेता India Mango Exports: भारत से आम खरीदने वाले देश, लिस्ट में यह मुस्लिम मुल्क़ सबसे आगे Bihar Crime News: रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच मारपीट में 10 लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, भाई की मौत; बहन गंभीर रूप से घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, भाई की मौत; बहन गंभीर रूप से घायल India vs England Test Series 2025: इंग्लैंड दौरा इन 3 खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका, फ्लॉप हुए तो हमेशा के लिए कटेगा टीम से पत्ता Shilpa Shetty: कम उम्र में खाई हजारों ठोकरें, आज इतने सौ करोड़ की हैं मालकिन Manipur Internet ban: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मैतई नेता की अरेस्टिंग के बाद बवाल; पांच जिलों में इंटरनेट बंद
1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 Jan 2023 06:51:11 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मोतिहारी के डीएम को 17 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित कराने का आदेश जिले के ही एसपी को दिया है। दरअसल हाईकोर्ट इस बात को लेकर नाराज है कि शपथ पत्र दायर नहीं की और पूर्वी चंपारण के डीएम ने कोर्ट की बात नहीं मानी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने भुवनेश्वर कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
दरअसल यह पूरा मामला याचिकाकर्ता के वेतन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता से जुड़े इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीते 5 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के डीएम को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के वेतन पर उचित निर्णय लें, साथ ही आदेश का पालन कर अगली सुनवाई में कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन मोतिहारी के डीएम ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि अगर इस बीच पूर्वी चंपारण के डीएम की तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया तो उन्हें स्वयं कोर्ट में मौजूद होकर इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें यह बताने को कहा गया था कि क्यों कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और जिलाधिकारी की तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं करने के मामले पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नाराजगी जताई और इस मामले में डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। 17 जनवरी को मामले की अगली तारीख रखी गई है और इस दिन जिले के एसपी को यह आदेश दिया गया है कि वह किसी भी हालत में डीएम को कोर्ट में हाजिर करें।