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नाबालिग से रेप की सजा.. पांच चप्पल और 50 हजार, यूपी की पंचायत का फैसला जानिए

1st Bihar Published by: Updated Tue, 29 Jun 2021 07:05:11 AM IST

नाबालिग से रेप की सजा.. पांच चप्पल और 50 हजार, यूपी की पंचायत का फैसला जानिए

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DESK : नाबालिग से रेप के मामले में देश का कानून पॉक्सो को एक्ट के तहत आरोपी को कड़ी सजा देने को कहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक के पंचायत में नाबालिग से रेप के मामले में जो सजा सुनाई है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह फैसला पंचायत ने सुनाया है। पंचायत ने नाबालिग से रेप के मामले में 50 हजार जुर्माना और 5 चप्पल की सजा आरोपी को सुनाई है। 


मामला महाराजगंज के कोठीभार थाना इलाके का है, जहां 23 जून की शाम 13 साल की एक बच्ची के साथ गांव के ही एक लड़के ने रेप किया। पीड़िता के साथ उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया जब वह खेत पर सब्जी तोड़ने गई थी। आरोपी युवक ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब लड़की ने विरोध किया तो जबरन दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक फरार भी हो गया। मामला पंचायत तक पहुंचा लेकिन पंचायत ने इस मामले को तूल पकड़ता देख अजीबोगरीब फैसला सुना दिया। घटना के अगले दिन में बैठी पंचायत ने आरोपी को 50 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश सुनाया। साथ ही साथ पीड़िता से आरोपी को 5 से चप्पल मारने को कहा। हद तो यह है कि पंचायत के इस फैसले के बाद जब सुलहनामा लिखा गया तो उसमें ना तो चप्पल से मारने और ना ही जुर्माना देने की बात कही गई। हालांकि लोगों का कहना है कि पंचायत में पीड़िता ने आरोपी युवक को पांच चप्पल मारा भी। इसके बाद इस पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया गया। 


पंचायत का फैसला पीड़िता के परिवार वालों को कबूल नहीं हुआ। नतीजा 25 जून को वह पीड़िता को लेकर कोठीभार थाने जा पहुंचे। इस मामले में अब युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है हालांकि पुलिस ने भी दुष्कर्म की जगह छेड़खानी का केस दर्ज किया है। अब पुलिस यह सफाई दे रही है कि उसने वही रिपोर्ट लिखी जो पीड़िता के परिवार वालों ने दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।