1st Bihar Published by: Updated Fri, 05 Feb 2021 08:32:12 AM IST
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RANCHI : इस वक़्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता और आरोपी पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने और जेल में रहना होगा.
जानकारी हो कि 2019 में रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में रामदेव महतो नाम के एक शख्स ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. रामदेव महतो ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. करीब दो साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी रामदेव महतो को अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 लोगों ने गवाही दी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाही कराई गई. पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.