Bihar Election 2025: बिहार में मतगणना के लिए बने इतने केंद्र, इस बार काउंटिंग प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव; जानें पूरी डिटेल Bihar Election 2025: बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग: पहली बार किसी बूथ पर नहीं होगा पुनर्मतदान, जानिए क्या रही वजह? क्या यही शराबबंदी है? पेट्रोल के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब बरामद झारखंड में रेल हादसा: दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, मची अफरा-तफरी Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट
1st Bihar Published by: Updated Thu, 04 Aug 2022 10:32:48 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है. तारीखों के ऐलान का इंतजार सबको है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक नया अपडेट दिया गया है. दरअसल नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क जमा करना होगा, इसकी जानकारी सामने आ गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है. इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीट है. वोटर्स के जरिए होगा मतदान भी ईवीएम से होगा नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 नामांकन शुल्क देना होगा. जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को केवल ₹2000 नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे.
इसी तरह नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 देने होंगे. इसके अलावे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के साथ-साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के पार्षद उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क भी तय किया है.
नगर पंचायत पार्षद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹400, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क देने होंगे. इसी तरह नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों को सामान्य कोटि के तहत ₹800 और आरक्षित कोटि के तहत ₹400 नामांकन शुल्क देने होंगे. नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹800 नामांकन शुल्क देंगे. जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹400 नामांकन शुल्क देंगे. नगर परिषद के पार्षद पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹1000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹500 नामांकन शुल्क देंगे. नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹1000 का शुल्क देंगे. नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और रिजर्व कोटि के उम्मीदवार ₹1000 देंगे. नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 नामांकन शुल्क लगेगा, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹1000 नामांकन शुल्क देना पड़ेगा.