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नयी मुसीबत में फंसे तेजस्वी यादव: गुजरात की कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा, क्या राहुल गांधी जैसा होगा हाल?

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 26 Apr 2023 06:39:22 PM IST

नयी मुसीबत में फंसे तेजस्वी यादव: गुजरात की कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा, क्या राहुल गांधी जैसा होगा हाल?

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DESK: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नयी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात की एक कोर्ट में मामला दायर किया गया है. इसमें तेजस्वी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सारे गुजरातियों को ठग कहा है. इससे गुजरात के लोगों की भावना आहत हुई है लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये.


तेजस्वी यादव के खिलाफ ये मुकदमा अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में दायर किया गया है. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की है. उस दिन कोर्ट ये तय करेगी कि दायर किया गया मुकदमे पर सुनवाई हो सकती है या नहीं. चर्चा इस बात से ज्यादा हो रही है क्योंकि ऐसे ही एक मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से सजा हो चुकी है. हालांकि तेजस्वी का मामले पर फिलहाल कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है.


क्यों हुआ मुकदमा?

दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मेहुल चोकसी  को लेकर एक बयान दिया था. तेजस्वी यादव ने उसे 'गुजराती ठग' बताया था.  हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनकी ठगी को माफ किया जाता है. ऐसे ठगों को एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेवार है? तेजस्वी यादव मेहुल चौकसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे. इसी बयान को आधार बना कर दर्ज केस में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने पूरे गुजरातियों का अपमान किया है. 


बता दें कि बैंकों से लगभग 13 हजार करोड़ की धोखाधडी करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हो गयी है. मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा में ठिकाना बना रखा है. वहां की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है.


उधर, इससे पहले पिछले महीने मार्च में ही भगोड़े इंटरपोल के डेटाबेस से हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस को वापस ले लिया गया था. इस नोटिस को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था. सीबीआई ने इंटरपोल से नोटिस की बहाली की मांग की है. दरअसल, रेड नोटिस को हटाने के बाद  मेहुल चोकसी गिरफ्तारी की डर के बगैर खुले तौर पर पूरी दुनिया में आ जा सकता है.