नए कानून BNS के तहत देश में पहली सजा, ट्रिपल मर्डर केस में दोषी दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, हंसते हुए कोर्ट से निकले

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 05 Sep 2024 07:56:46 PM IST

नए कानून BNS के तहत देश में पहली सजा, ट्रिपल मर्डर केस में दोषी दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, हंसते हुए कोर्ट से निकले

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SARAN: छपरा के रसूलपुर में ट्रिपल मर्डर की घटना के करीब एक महीने बाद कोर्ट ने दोषी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। जिला जज सारण पुनीत कुमार गर्ग ने नए कानून के तहत आज भारत की पहली आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


गौरतलब है कि बीते दोनों रसूलपुर में तीन हत्या हुई थी जिसमें दो पुत्री और पिता की हत्या हुई थी। पुलिस ने स्पीड ट्रायल के लिए अदालत से आग्रह किया था और उसी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलायी। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा जिला जज ने सुनाई। सजा सुनने के बाद दोनो आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए और हंसते हुए अदालत से निकले।


बता दें ट्रिपल मर्डर का यह मामला छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र स्थित धनाडीह गांव का है। जहां तारकिशोर सिंह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ घर की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश घर की छत पर चढ़े और चारों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले के बाद परिवार के लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर तारकिशोर सिंह, उनकी पत्नी शोभा देवी और दो बेटियों 17 साल की चांदनी और 15 साल की बेटी आभा कुमारी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस हमले में तारकिशोर सिंह और उनकी दोनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई।