ब्रेकिंग न्यूज़

शिवहर में भीषण सड़क हादसा, दो युवकों की हालत गंभीर अररिया: दो साइबर ठग गिरफ्तार, सीएसपी खातों के जरिए ठगी का खुलासा KATIHAR: रेलवे फाटक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग, मौके पर ही दर्दनाक मौत मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 24 लाख की विदेशी इलायची जब्त, राजधानी एक्सप्रेस से भेजा जा रहा था दिल्ली शिवहर पुलिस की कार्रवाई, हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार बेतिया में बड़ी कार्रवाई: सात साइबर अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, 3 लाख कैश भी बरामद Bihar News: भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव, कोच C-4 की खिड़कियां टूटीं Bihar News: भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव, कोच C-4 की खिड़कियां टूटीं फुहा फुटबॉल महासंग्राम: दूसरे दिन एकौना ने पिरोटा को हराकर दर्ज की शानदार जीत फुहा फुटबॉल महासंग्राम: दूसरे दिन एकौना ने पिरोटा को हराकर दर्ज की शानदार जीत

नेताओं की पसंद का खास ख्याल रख रही सरकार, ट्रांसफर के बावजूद नहीं हटेंगे ये पुलिसकर्मी

1st Bihar Published by: Updated Mon, 19 Sep 2022 11:10:11 AM IST

नेताओं की पसंद का खास ख्याल रख रही सरकार, ट्रांसफर के बावजूद नहीं हटेंगे ये पुलिसकर्मी

- फ़ोटो

PATNA : बिहार सरकार ने MP-MLA और एमएलसी की पसंद को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब ट्रांसफर के बावजूद सांसद, विधायक और विधान पार्षद की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किया है। एडीजी बच्चू सिंह मीणा ने पत्र लिखकर सांसद-विधायकों को मिले अंगरक्षकों को विरमित नहीं करने का निर्देश दिया गया है।


दरअसल, नियम के मुताबिक सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपनी पसंद के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती का अनुरोध कर सकते हैं। सांसद और विधायकों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को विरमित नहीं करने से संबंधित पुलिस मुख्यालय को कई पत्र मिले थे। जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया है।


बता दें कि यह प्रतिनियुक्ति संबंधित सांसद-विधायक के सेवाकाल या फिर उनके द्वारा अंगरक्षक के लौटाए जाने तक ही प्रभावी है। सेवाकाल की समाप्ति या अंगरक्षक को ड्यूटी से लौटाए जाने पर प्रतिनियुक्ति स्वत: रद्द हो जाएगी। इसके बाद पुलिसकर्मी की वापसी पैतृक जिला बल में कर दी जाएगी। गृह विभाग के साल 2017 के नियम का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे अंगरक्षकों को स्थानांतरण नहीं करने का फैसला लिया है।