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1st Bihar Published by: Updated Wed, 18 May 2022 07:11:08 AM IST
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PATNA : एनएच निर्माण में देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एनएच निर्माण में लगी कंपनी को यह आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि दो से चार सप्ताह के भीतर अवरोध मुक्त जमीन सड़क बनाने के लिए उपलब्ध कराएं।
पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षों के वकीलों, एनएचएआई के अधिकारियों और एनएच निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ खंडपीठ ने निर्माण कम्पनी को लेकर पूरे संसाधन, मशीन और मजदूरों को लगा कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं एनएचएआई को काम समाप्त नहीं होने तक निर्माण कम्पनी को एक पैसा नहीं देने को कहा है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई और उसमें आ रही परेशानियों पर भी 19 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस हाईवे का निर्माण तीन चरणों में होना है।
पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से गया और गया से डोभी के बीच काम हो रहा है। निर्माण काम काफी धीमा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ज़िला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण में मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने निर्माण कंपनी से कहा कि कार्य की गति काफी धीमी है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। इस एनएच का काम दिसंबर 2022 में पूरा होना था। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद के चलते इसमें देरी हुई। निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट पहले भी संबंधित जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी को फटकार लगा चुका है।