Hindi News / news / निचली अदालत का फैसला सस्पेंड होने के बाद विस अध्यक्ष से मिले पूर्व...

निचली अदालत का फैसला सस्पेंड होने के बाद विस अध्यक्ष से मिले पूर्व विधायक सहनी, CBI पर लगाया आरोप

1st Bihar Published by: Updated Nov 04, 2022, 8:22:16 AM

निचली अदालत का फैसला सस्पेंड होने के बाद विस अध्यक्ष से मिले पूर्व विधायक सहनी, CBI पर लगाया आरोप

- फ़ोटो

PATNA : दिल्ली हाईकाेर्ट ने निचली अदालत के फैसले काे सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद कुढ़नी विस से सदस्यता गंवा चुके पूर्व विधायक अनिल सहनी ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कल यानी गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाक़ात की और ज्ञापन साैंपा।




अनिल सहनी ने अपने ज्ञापन में कहा कि आप के आदेश से प्रभारी सचिव ने 13 अक्टूबर काे कुढ़नी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (9 सितंबर व 18 अक्टूबर) के आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसला काे सस्पेंड किया गया है। सहनी ने अनुरोध किया है कि अपने स्तर से उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलाेकन कर भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के साथ सभी विभागाें काे इस आदेश से अवगत कराया जाए।




वहीं, अनिल साहनी ने जांच एजेंसी पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने गलत तरीके से कार्रवाई की।18 अक्टूबर काे हाईकाेर्ट का आदेश आ गया था। लेकिन छुट्टी की वजह से ऑर्डर की नकल नहीं मिल सकी थी। आदेश की नकल निकलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिल कर पूरी स्थिति बताई। वहीं, आज यानी शुक्रवार को साहनी प्रेस कांफ्रेंस भी करने वाले हैं।