SAHARSA: मणिकांत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो ने कोर्ट में किया सरेंडर बिहटा चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार PURNEA: जानकीनगर पुलिस ने 12 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा, दो गिरफ्तार बड़हरा की तीर्थ यात्रा पहल को नई गति, नथमलपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था विद्या विहार विद्यालय में अलंकरण समारोह, पूर्व छात्र IPS प्रवीन प्रकाश बने मुख्य अतिथि चुनाव से पहले एसपी का निरीक्षण, मीरगंज में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा Bihar Politics: ‘वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनें हैं नरेंद्र मोदी’ आरजेडी सांसद संजय यादव का बड़ा हमला हैदराबाद में सनातन महाकुंभ: सिंदूर महायज्ञ का हुआ आयोजन Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़ Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 17 Sep 2023 06:50:40 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार शिक्षा विभाग के आईएएस केके पाठक ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसा तो अब मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में कोचिंग संचालक ने संबंधित आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की है
मिली जानकारी के अनुसार, कोचिंग संस्थानों ने अपने और छात्रों के हितों के नुकसान के आधार पर कोर्ट से याचिका के माध्यम से अपील की है कि, राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है। इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना हैं।
बताया जा रहा है कि, अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा दायर की गई है। इससे पहले कोचिंग संस्थानों को स्कूल की टाइम में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। ये आदेश 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था।
बता दें कि, एसीएस केके पाठक की तरफ से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि राज्यभर के कोचिंग संस्थानों को 9 से 4 बजे तक न खोला जाय। जारी किए गए आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये।