Mokama Murder Case : 'हथियार जमा कराए...', मोकामा हत्याकांड के बाद एक्शन में चुनाव आयोग, कहा - लॉ एंड ऑडर पर सख्ती बरतें Bihar election update : दुलारचंद यादव हत्याकांड का बाढ़ और मोकामा चुनाव पर असर, अनंत सिंह पर एफआईआर; RO ने जारी किया नया फरमान Justice Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, इस दिन लेंगे शपथ Bihar News: अब बिहार से भी निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवा दिखाने वाले धावक, इस शहर में तैयार हुआ विशेष ट्रैक Dularchand Yadav case : मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में चौथा FIR दर्ज ! अनंत सिंह और जन सुराज के पीयूष नामजद; पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब बदलेगा माहौल Bihar Election 2025: "NDA ही कर सकता है बिहार का विकास...", चुनाव से पहले CM नीतीश का दिखा नया अंदाज, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर किया वोट अपील Bihar Election 2025: NDA ने तय किया विकसित बिहार का विजन, घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने की बड़ी बात Bihar News: बिहार के इस जिले में 213 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार व नकदी जब्त Bihar News: बिहार से परदेश जा रहे लोगों की ट्रेनों में भारी भीड़, वोट के लिए नहीं रुकना चाहते मजदूर; क्या है वजह? Bihar News: भीषण सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस
1st Bihar Published by: Updated Wed, 31 Mar 2021 09:48:30 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अब तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 31 मार्च इसके लिए आखिरी तारीख थी. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएं, वे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.
सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी. लेकिन इसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है. दरअसल, सरकार के इस फैसले के पीछे कोविड -19 ही बड़ी वजह है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर तारीख को आगे खिसकाने का फैसला लिया है.
सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है. वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.
ऐसे करें लिंक -
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना कोई कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और नीचे दिए गए बातों के हिसाब से दोनों को जोड़ लीजिए. आइए जानते हैं...
1. सबसे पहले किसी ब्राउजर पर जाइए और इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home को खोल लीजिए.
2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.
3. साइट पर अग्रेंजी में कुछ जानकारी मांगी जाएगी. अंग्रेजी देख कर घबराएं मत. बल्कि, पहले पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और अंत में कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.
4. जैसे ही सबमिट करेंगे, वैसे ही लिंक होने की जानकारी मिल जाएगी.
कैसे पता चलेगा कि लिंक हुआ या नहीं -
ये भी पता करना कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और शुरू हो जाइए...
1. वहीं, एक बार फिर https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वेबसाइट खोल लीजिए.
2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.
3. बस यहां रुककर, ऊपर देखिए, तो 'Click here' लिखा मिलेगा. तुरंत Enter वाला बटन दबा दीजिए.
4. इसके बाद बस पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर क्लिक करिए, जानकारी आपके सामने आ जाएगी.