ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: वोटिंग करने से पहले जरुर जान लें यह बातें, पोलिंग बूथ पर जाकर नहीं होगी कोई परेशानी Bihar Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बिहार से चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें, जानें क्या है टाइमिंग और रुट? Bihar Election : पटना में गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक, SDO ने जारी किया आदेश; जानिए क्या है वजह Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, आशा कार्यकर्ता के घर से 32.42 लाख कैश जब्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मुजफ्फरपुर से 4186 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना DGP ने दिया इस्तीफा ! इस वजह से केंद्र ने जताई थी आपति; कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ा पद; नए नाम को लेकर चर्चा तेज Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, आपात स्थिति से निपटने के लिए कसी कमर Bihar Voting : पहले चरण में मतदान समय में बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; इन चीजों पर भी रहेगी नजर Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में लगा भीषण जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से ठप हुई राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था Bihar Election 2025 : लालू यादव ने मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर नीतीश सरकार गिराने में मांगी थी मदद, तब BJP विधायक ने RJD सुप्रीमों का ऑडियो कर दिया था वायरल; अब पत्ता साफ़ हुआ तो तेजस्वी से मिला लिया हाथ

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा

1st Bihar Published by: Updated Wed, 26 Aug 2020 10:04:44 AM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा

- फ़ोटो

DESK : यदि पति ने दो शादी की है तो पति की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार है. यह फैसला मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया. लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कही. दरसल 30 मई को महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुरेश हटानकर की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

इसके बाद सुरेश हटानकर के इस मुआवजे पर दोनों पत्नियों ने अपने अधिकार का दावा किया था.  जिसकी सुनवाईजस्टिस कथावाला और जस्टिस जामदार की पीठ कर रही थी.  सुरेश हटानकर की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया.  सुरेश की दूसरी पत्नी की बेटी श्रद्धा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की राशि पर अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार जताया था. मुआवजे के हकदार का निर्णय होने से पहले सरकार ने सारी साशि को कोर्ट में जमा करवा दिया था.