ब्रेकिंग न्यूज़

Patna News: भीषण गर्मी को लेकर जिलाधिकारी का आदेश, इतने दिन तक स्कूल और कोचिंग पर रोक Ahmedabad Plane Crash: एअर इंडिया विमान हादसे पर प्रशांत किशोर ने जताया दुख, कहा..प्लेन क्रैश की घटना बेहद दुखद थेथर है कांग्रेस, भागलपुर में गिरिराज सिंह ने बोला जमकर हमला..देशद्रोहियों की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं Bihar Transport: परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार केस के दागियों का 'प्रमोशन प्लान'...तेजी से दौड़ाई जा रही फाइल ! तब CM नीतीश के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का क्या होगा ? ED Raid: बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन...सामान्य प्रशासन विभाग के 'अंडर सेक्रेट्री' और माफिया 'रिशु श्री' के कई ठिकानों पर छापा, हरियाणा-गुजरात के विभिन्न लोकेशन पर रेड Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार JAMUI: डॉक्टर से 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर जेल में बंद कुख्यात अपराधी केशव दुबे गैंग के 4 गुर्गों को दबोचा Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

पटना HC का बड़ा फैसला : एजेंटों के बल पर फाइनेंस कंपनियां नहीं जब्त करेगी गाड़ी, संसद से पारित विशेष कानून का करना होगा पालन

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 24 May 2023 09:36:13 AM IST

पटना HC का बड़ा फैसला : एजेंटों के बल पर फाइनेंस कंपनियां नहीं जब्त करेगी गाड़ी, संसद से पारित विशेष कानून का करना होगा पालन

- फ़ोटो

PATNA  : क़िस्त पर गाड़ी लेने के बाद किश्त नहीं चुकाने पर बैंक व अन्य फाइनेंस कंपनियां अपने रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन किसी तरह की जोर- जबरदस्ती नहीं करवा सकेंगे। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।


दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने गाड़ियों को जब्त और नीलामी करने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि, गाड़ियों के लोन की किश्त नहीं चुकाने पर बैंक व अन्य फाइनेंस कंपनियां अपने रिकवरी एजेंटों के जरिए कसी भी ग्राहक के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती है या कसी भी तरह की धमकी भी नहीं दे सकती है। ऐसा करने पर आरोपी एजेंट एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि कोई रिकवरी एजेंट बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के गिरवी पड़ी गाड़ियों को जब्त नहीं करे।


बताया जा रहा है कि, न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने राम अयोध्या सिंह व अन्य की तरफ से दायर पांच रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए आदेश दिया कि, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों को वाहन ऋण की वसूली यदि बंधक बनाई गई गाड़ियों को जब्त व नीलामी के जरिए करना है तो वे 2002 में संसद से पारित विशेष कानून सरफेसी एक्ट को अपनाएं। इसके आलावा कसी भी तरह जी जबरदस्ती करने पर एजेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। 


कोर्ट ने अपने 53 पेज के फैसले में कहा कि लोन पर गाड़ी खरीद व उसे चलाकर खुद और परिवार का गुजारा करने वालों की उक्त गाड़ी को सक्षम प्राधिकार के आदेश के बगैर, जब्त या छीन लेना संविधान के अनु. 21 में दिए गए जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस वजह से कोई भी एजेंट खुद की मर्जी से किसी के साथ जबरस्दस्ती नहीं कर सकते हैं। 


इधर, न्यायमूर्ति प्रसाद ने आईसीआईसीआई बैंक सहित उत्तरवादी बने अन्य कंपनी को आदेश दिया कि मुकदमा खर्च के तौर पर प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता को एक महीने के अंदर 50 हजार रुपए दें। इसके साथ ही उत्तरवादी बैंक व वित्तीय कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे रिट याचिकाकर्ताओं से बकाए लोन की 30% राशि लेकर उन्हें जब्त गाड़ी लौटाएं। याचिकाकर्ताओं को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि शेष 70% राशि वे बराबर किश्तों में जमा करेंगे। जिनकी गाड़ी नीलाम हो चुकी है उन्हें गाड़ी की बीमा के समतुल्य राशि लौटाने का आदेश भी दिया गया है।