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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 13 Jul 2023 03:23:20 PM IST
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PATNA : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के तरफ से वारंट जारी करने का आदेश जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में सशरीर उपस्थिति करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन, पाठक कोर्ट में खुद नहीं आए। जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीवी बजंत्री की खंडपीठ ने एक अवमानना के मामले में के. के पाठक को कोर्ट ने आज यानी 13 जुलाई,2023 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन पाठक किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं होकर,अपने वकील के जरिए हाजिर हुए। जिसके बाद अब इनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट ने आदेश की अवमानना करार देते हुए उनकी हाजिरी को सुनिश्चित करने हेतु जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
Iइधर, इस मामले को लेकर अपर मुख्य शिक्षा सचिव के वकील नरेश दीक्षित ने बताया कि पाठक ने जून, 2023 में अपने पद पर योगदान दिया। जिसके बाद उन्होंने नालंदा जिला के एक शिक्षक घनश्याम प्रसाद सिंह को हेड मास्टर के पद पर प्रोन्नत का आदेश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव पाठक ने नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर आदेश का पालन किये जाने का निर्देश दिया। जिसके बाद डीईओ नालंदा ने आदेश का पालन कर विभाग को सूचित किया। उस शिक्षक ने भी आदेश के अनुपालन होने को स्वीकार भी किया। अब इस मामलें पर अगली सुनवाई 20 जुलाई 2023 को होगी।