ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में तेज़ रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत सहरसा में 25 हजार का इनामी अपराधी अजय दास गिरफ्तार, हथियार तस्करी में था वांछित TCH EduServe में शिक्षक भर्ती 4.0, CTET, STET, SSC और बैंकिंग के लिए नया बैच शुरू, मिलेगी मुफ्त टेस्ट सीरीज और विशेष छूट लग्ज़री लाइफ की चाह में मां बनी हैवान: बेटी की हत्या कर शव को बेड में छिपाया, फिर प्रेमी के साथ की अय्याशी Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सख्ती: भू-माफिया और तस्करों पर कसेगा शिकंजा Bihar Crime News: बिहार में रेलकर्मी की चाकू मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल

पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सभी जिलों के एसपी को किया तलब... आपराधिक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का स्टेटस बताएं

1st Bihar Published by: Updated Tue, 26 Oct 2021 02:56:56 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सभी जिलों के एसपी को किया तलब... आपराधिक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का स्टेटस बताएं

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट के जज पीबी बैजंत्री ने सूबे के सभी एसपी की जमकर क्लास लगाई है और आपराधिक मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल पूछा है. जज ने एपीपी को सभी एसपी से इस बात की पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है कि आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है. साथ ही पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है की नहीं. अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी है?


इसके साथ ही एसपी को एक सप्ताह के अन्दर पूरी जानकारी एपीपी को देने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट में लंबित अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में एक कार्यालय आदेश जारी किया है. उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी के सभी एपीपी को संबंधित जिला के एसपी से केस के बारे में पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है. साथ ही जिला के सभी एसपी को एक सप्ताह के भीतर वांछित जानकारी उपलब्ध करने का निर्देश दिया है. 


वहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट समन्वय समिति के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि केस के अभियुक्तों को कानून के तहत अग्रिम जमानत लेने का अधिकार है. इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता. उनका कहना था कि हाईकोर्ट में जजों की कमी के कारण लंबे समय से अग्रिम जमानत की अर्जी लंबित हैं. उन्होंने कहा कि आज समन्वय समिति की आपात बैठक आहूत की गई है. हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया जाएगा.