Bihar Weather: 15 अगस्त को बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी
1st Bihar Published by: Updated Wed, 03 Jun 2020 10:36:25 AM IST
- फ़ोटो
DESK : दंपत्ति के बीच कलह का घर बना फोन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है. हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी का फोन कॉल रिकॉर्ड कराना उसकी निजता का हनन है. शादी के बाद किसी पति को पत्नी की निजी बातें रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं मिल जाता औप पत्नी की निजता का अधिकार छिन नहीं जाता है.
यह फैसला हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. दरसल याचिकाकर्ता महिला ने अपनी चार वर्षीय बेटी की कस्टडी दिए जाने की मांग करते हुए कहा कोर्ट को बताया था कि पति ने बेटी को अपने पास रखा हुआ है. 4 साल की उम्र की बच्ची का कस्टडी पिता के पास होना अवैध है. वहीं पति ने अपनी पत्नी के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए कस्टडी देने का विरोध किया. वहीं पति ने कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ फोन पर हुई बातचीत के दस्तावेज भी पेश किए थे.
इसके बाद जज ने कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी निजी बातें रिकॉर्ड करना निजता का हनन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. बच्ची की कस्टडी याचिकाकर्ता मां को दिए जाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता को भी अपनी बच्ची से मिलने की छूट होगी.