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1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Nov 2019 09:36:36 AM IST
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PATNA : अब पैक्स चुनाव को लेकर निर्वाचन प्राधिकार ने नया आदेश जारी किया है. जिसके बाद अह मतदाता सूची में वोटर का नाम नामांकन के पांच दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है. पहले यह सीमा दस दिनों की थी.
बता दें कि निर्वाचन प्राधिकार ने यह फैसला मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आ रही आपत्तियों को देखकर लिया है. अब नामांकने के पांच दिन पहले तक मतदाता सूची से नाम हटाने का भी प्रावधान कर दिया गया है.
हालांकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पहले वाली ही शर्तें हैं. 16 अक्टूबर के पहले पैक्स की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति का नाम ही मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है. इसके बाद सदस्यता लेने वाले व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.