ब्रेकिंग न्यूज़

SAHARSA: मणिकांत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो ने कोर्ट में किया सरेंडर बिहटा चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार PURNEA: जानकीनगर पुलिस ने 12 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा, दो गिरफ्तार बड़हरा की तीर्थ यात्रा पहल को नई गति, नथमलपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था विद्या विहार विद्यालय में अलंकरण समारोह, पूर्व छात्र IPS प्रवीन प्रकाश बने मुख्य अतिथि चुनाव से पहले एसपी का निरीक्षण, मीरगंज में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा Bihar Politics: ‘वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनें हैं नरेंद्र मोदी’ आरजेडी सांसद संजय यादव का बड़ा हमला हैदराबाद में सनातन महाकुंभ: सिंदूर महायज्ञ का हुआ आयोजन Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़ Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़

फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल: पटना HC ने NIA को दिया बड़ा निर्देश , कहा ... तीन सप्ताह में दायर करें चार्जशीट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 17 Sep 2023 05:09:38 AM IST

फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल: पटना HC ने NIA को दिया बड़ा निर्देश , कहा ... तीन सप्ताह में दायर करें चार्जशीट

- फ़ोटो

PATNA : फुलवारीशरीफ आतंकी माड्यूल के मुख्य आरोपी नुरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नुरुद्दीन जंगी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को तीन सप्ताह के भीतर चार्ज शीट के साथ अपना जवाब दायर करने को कहा है। 


पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने नुरुद्दीन की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने जंगी को फुलवारी कांड की साजिश के पीछे कानूनी मास्टरमाइंड मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। 


जिसके बाद जंगी ने एनआईए के इस फैसले को लेकर पटना की विशेष अदालत के समक्ष जून 2023 में अपनी जमानत दायर की थी। हालांकि, यह याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद जंगी ने एनआईए के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के समक्ष अपील की है। 


इस मामले में नुरुद्दीन जंगी के वकील कुंदन कुमार ओझा ने अदालत के समक्ष अपील करने में 50 दिन की देरी माफ करने की प्रार्थना की थी , जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने एनआईए के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्‍टूबर को होगी।


आपको बताते चलें कि, आरोपी जंगी को जुलाई 2022 में यूपी एटीएस की मदद से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसे पटना की एनआईए अदालत में पेश किया गया। फिलहाल वह पटना जेल में बंद है।