1st Bihar Published by: First Bihar Updated Oct 17, 2023, 3:23:52 PM
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DELHI : सरकारी बंगला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को चुनाैती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने से संबंधित अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि-बंगले को लेकर अंतरिम आदेश में लगाई गई रोक चड्ढा द्वारा अंतरिम राहत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर निर्णय होने तक लागू रहेगी। छह अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।
इससे पहले अंतरिम आदेश के तहत मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अब इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे भंभानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता।