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1st Bihar Published by: 13 Updated Fri, 02 Aug 2019 02:35:49 PM IST
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DESK: राज्यसभा में आज फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा होने जा रही है. सरकार के बहुप्रचारित एंटी टेरर बिल यानि UAPA पर आज वोटिंग होगी. इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच पूरी जोर आजमाइश होने की संभावना है. बीजेपी ने कल ही अपने सांसदों को व्हिप जारी कर वोटिंग के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दे दिया था. आतंकवाद पर कड़े प्रहार वाले इस बिल का कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां जमकर विरोध कर रही हैं. कल रात तक होती रही चर्चा राज्यसभा में गुरूवार की रात 8 बजे तक UAPA बिल पर चर्चा होती रही. लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुका है. कल राज्यसभा में इसे पेश किया गया. चर्चा के दौरान कांग्रेस और DMK ने इसका कड़ा विरोध किया. कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इस बिल को लेकर आयी है. अब सरकार जिसे चाहेगी उसे आतंकवादी घोषित कर जेल में डाल देगी. हालांकि सत्तापक्ष के सांसदों ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद की नकेल कसने के लिए कड़ा कानून होना जरूरी है. UAPA बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. आज राज्यसभा से पारित कराने में सरकार सफल होती है तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में सरकार को बड़ा हथियार मिल जायेगा. UAPA बिल में आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रावधान मोदी सरकार के इस बिल में आतंकवाद के खिलाफ बेहद कड़े प्रावधान किये गये हैं. सरकार ऐसे प्रावधानों को जरुरी मान रही है. देखिये क्या है UAPA बिल की खास बातें -आतंकी मामलों की जांच करने वाली एजेंसी NIA को कई अधिकार मिलेंगे. आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकेगा -आतंकवादियों को पैसे से या वैचारिक तौर पर मदद करने वालों, आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा -आतंकवादी घोषित किये गये व्यक्ति की संपत्ति NIA जब्त कर सकेगी हालांकि इसके लिए NIA के महानिदेशक की मंजूरी जरूरी होगी - आतंकवाद के मामले की जांच NIA का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी कर सकेगा