Bihar News: वेतन न मिलने पर कर्मी ने मैनेजर की बाइक चुराई, पुलिस ने किया गिरफ्तार Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव का कर सकते हैं बहिष्कार; इसी महीने ले सकते हैं फैसला Tejashwi Yadav: “मेयर और उनके देवर के दो-दो ईपिक नंबर, गुजरात के BJP नेता भी बिहार के वोटर बने”, चुनाव आयोग पर तेजस्वी का हमला INDvsPAK: "हमारे जवान घर वापस नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं", एशिया कप पर बड़ी बात बोल गए हरभजन सिंह; मीडिया को भी लपेटा Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM वीरेन्द्र यादव पर आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 11 Sep 2024 08:46:23 PM IST
- फ़ोटो
MADHUBANI: राजद नेता मिंटू सहजादा के भाई अबुल हसनत की हत्या मामले में मधुबनी कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। 21 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि मधुबनी के राजद नेता मिंटू सहजादा के भाई अबुल हसनत उर्फ राजू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मधुबनी व्यवहार न्यालय के एडीजे 3 वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने सुरेंद्र भिंडवार और जय प्रकाश यादव को दोषी ठहराया है।
कर्ज के रुपए वापस मांगने पर सुपारी किलर से हत्या करायी गयी थी। घटना 13 अप्रैल 2019 बाबूबरही थाना क्षेत्र के बौधा पोखर का है। मृतक अबुल हसनत उर्फ (राजू) से सुरेंद्र भिंडवार ने लाखों रुपए कर्ज लिये थे। जिसे वापस करने के लिए अबुल हसनत उर्फ राजू ने सुरेंद्र भिंडवार से कहा तो सुरेंद्र भिंडवार ने जयप्रकाश यादव को अबुल हसनत उर्फ (राजू ) की हत्या की सुपारी दे दी। इसके बाद जय प्रकाश यादव ने गोली मारकर अबुल हसनत (राजू ) की हत्या कर दी।
हत्या मामले की सुनवाई मधुबनी न्यायालय में डीजे तृतीय वेद प्रकाश मोदी की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सुरेंद्र भिंडवार और जयप्रकाश यादव को IPC की धारा 302,120 B तहत दोषी ठहराया। कोर्ट अब इस मामले में सजा के बिंदु पर 21 सितंबर 24 को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा और पीड़ित पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय कुमार (छोटू ), अधिवक्ता विजय कुमार,अधिवक्ता सत्यम पांडे ने पक्ष रखा।