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1st Bihar Published by: Updated Tue, 02 Jun 2020 11:56:24 AM IST
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DESK : देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 2 लाख के पार होने के करीब है. इसी बीच देश को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है ताकि लोग अपने काम धंधा पर लौट सकें, ऐसा देश की अर्थव्यस्था को पटरी पर लेन के लिए किया जा रहा है. लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है, पर साथ ही सावधानी भी बरतने को कहा गया है. 1 जून से इन छूट को लागू किया गया है.
इस बीच तमिलनाडु सरकार की ओर से एसओपी जारी किया गया है. जारी किये गए एसओपी के मुताबित यदि अब कोई बाल कटवाना चाहता है तो उसे आधार कार्ड दिखाना होगा. सैलून मालिकों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें आने वाले हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, यदि कोई सैलून मालिक ऐसा नहीं करता तो उन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एसओपी में आगे लिखा है कि कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे. सैलून में एसी नहीं चलाना होगा साथ ही वहां मौजूद हर इंसान को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सैलून में घुसने से पहले कस्टमर के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल देखनी होगी साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज करवाना होगा. इन सारे नियमों का पालन यदि सैलून मालिक करने में समर्थ हैं तो वो अपनी सैलून खोल सकते हैं.
सैलून मालिकों को हर कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देना होगा. साथ ही यदि कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा. दो महीने के बाद सैलून खुलने से वहां आये कस्टमर खुश दिखाई दे रहे थे. जब उनसे जारी एसओपी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्योंकि ये सभी निर्देश हमारी सुरक्षा के लिए लिया गया है.
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत दी थी,लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले का आदेश जारी कर दिया है सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है