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सांसद अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा, सदस्‍यता जाने का खतरा मंडराया

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 29 Apr 2023 03:29:43 PM IST

सांसद अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा, सदस्‍यता जाने का खतरा मंडराया

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DESK : बसपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है।  कोर्ट ने इन्हें गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 वर्ष पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई है।  इस केस में पहले 15 अप्रैल का फैसला सुनाया जाना था। लेकिन, कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय की थी। जिसके बाद आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद से अब इस बात की चर्चा ताज है कि, अब सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्‍यता भी जा सकती है।


गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में  बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चार  साल की सजा सुनाई और एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है  ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी पर  गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।


मालूम हो कि, गाजीपुर में वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। 


दरअसल अंसरी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई, जब वह भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। जब वह मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायर झोंक दिए थे।