शराब मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर की गयी थी हत्या

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 07 Feb 2023 08:32:10 PM IST

शराब मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर की गयी थी हत्या

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VAISHALI: बिहार में करीब छह साल से शराबबंदी लागू है। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून के बाद वैशाली जिले ने इतिहास रच दिया है। शराब मामले के निष्पादन को लेकर बनाए गए उत्पाद न्यायालय ने पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव में सतीश कुमार के बथान में जबरन शराब पीने के लिए 6 लोग पहुंचे थे। सतीश और उनके पिता ने जब विरोध किया तो जग्गा राय ने गोली मार दी। सतीश को इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।


घटना 2017 की है जिसे लेकर आज हाजीपुर उत्पाद न्यायालय -2 के न्यायधीश सुशील कुमार दीक्षित ने सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार में से एक अपराधी जगबली राय को अतिरिक्त सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया। मुख्य आरोपी जगबली राय ,पचु राय,मनोज राय,दिनेश राय को हाजीपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है