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सरकार का बड़ा फैसला : नंबर प्लेट पर BOSS और PAPA लिखवाना पड़ेगा महंगा, अनिवार्य होगा HSRP नंबर प्लेट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mar 09, 2024, 7:36:29 AM

सरकार का बड़ा फैसला : नंबर प्लेट पर BOSS और PAPA लिखवाना पड़ेगा महंगा, अनिवार्य होगा HSRP नंबर प्लेट

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PATNA : बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। यही नहीं नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्टाइलिश लुक देने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस बात की जानकारी खुद परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा के बाद दिया है। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग इसको लेकर सतर्क हो गया है।


परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने  उसने स्पष्ट कर दिया है कि वाहन नंबर को बॉस-पापा जैसे स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जायेगा। इसके बाद भी संबंधित वाहन चालकों द्वारा एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये तो वाहन की जब्ति की जाएगी व तीसरी बार रजिस्टेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। 


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर बॉस या पापा लिख देते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 


दरअसल, यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालान काटने में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।