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1st Bihar Published by: Updated Wed, 29 Jul 2020 12:05:47 PM IST
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DESK : कोरोना संकट के इस काल में बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. कोरोना संक्रमण से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है.
सरकार के इस नए नियम के बाद अब किसी भी दुकान पर बिना किसी भी तरह के परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो. नए नियम के मुताबिक अब सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, हर लोग के पहुंच तक सैनिटाइजर आसानी से पहुंच जाए. मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी. गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट के बीच सैनिटाइजर के कालाबाजारी को लेकर सरकार ने लाइसेंस अनिवार्य किया था.