Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पड़ोसी राज्यों से वोटिंग के लिए मुफ्त ट्रेनें, वोटरों के लिए मिल रही है यह खास सुविधा Anant Singh Arrest : अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद धानुक वोटरों की नाराजगी थमेगी? मोकामा-बाढ़ समेत कई सीटों पर दिख सकता असर; जानिए क्या है NDA का प्लान Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar Election 2025: चुनाव से पहले गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक युवक घायल बिहार चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, नीतीश–मोदी बनाम तेजस्वी–राहुल की जंग अब दूसरे चरण में तेज, जानिए फर्स्ट फेज में किस नेता ने की कितनी सभाएं और क्या रहा मुद्दा Bihar News: बिहार में JDU नेता के भाई, पत्नी और बेटी की मौत; मचा कोहराम Asia University Rankings: भारत के ये संस्थान एशिया के टॉप-100 विश्वविद्यालयों में शामिल, शीर्ष पर यह यूनिवर्सिटी काबिज Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन इन चीजों पर रहेगी छूट, आप भी ले सकते हैं लाभ; जानिए क्या है तरीका बिहार चुनाव 2025: अब मोबाइल से मिनटों में डाउनलोड करें अपना वोटर आईडी कार्ड, जानिए DigiLocker से पूरा प्रोसेस Bihar Election 2025: पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान कल, इतने बूथों पर होगी वोटिंग; चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम
1st Bihar Published by: Updated Sat, 20 Jun 2020 06:43:34 AM IST
- फ़ोटो
DESK : भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को काट कर अलग कर देने की साजिश रचने वाले शरजिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शरजिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों का पक्ष जाने बगैर वो कोई फैसला नहीं ले सकती. लिहाजा जेल में कैद शरजिल को राहत मिलने की संभावना फिलहाल खत्म हो गयी है.
दरअसल शरजील इमाम ने याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को मिला कर एक कर दिया जाये. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संबंधित प्रदेशों की सरकारों का जवाब मिले बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से शरजिल के खिलाफ पांच राज्यों में केस दर्ज है. इस मामले से संबंधित सभी पांच राज्यों का जवाब मिले बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है. मालूम हो कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम पर देश विरोधी और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट में शरजिल की याचिका दायर होने के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है. लेकिन, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो सभी राज्यों के जवाब देखे बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती. दरअसल शरजिल के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने वाली असम सरकार के वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की. इस पर अदालत ने कहा कि वो समय देने को तैयार है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
अदालत ने कहा कि तीन राज्यों को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जायेगा. लिहाजा अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी.
हम आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद के रहने वाले शऱजिल इमाम ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन के समय देश को बांटने की साजिश रची थी. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिये गये भाषणों में उसने उत्तर पूर्व के राज्यों को देश से अलग कर देने की साजिश रची थी. इसके बाद उसके खिलाफ पांच राज्यों में मामले दर्ज किये गये हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसके खिलाफ असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी केस दर्ज किया गया था.
बिहार का रहने वाला शरजिल इमाम केस दर्ज होने के बाद भाग खड़ा हुआ था. इसे दिल्ली पुलिस की टीम ने बिहार के जहानाबाद से पकडा था. शरजिल इमाम जेडीयू के पूर्व नेता का पुत्र है. गिरफ्तारी के बाद अलग अलग राज्यों की पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की है.