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1st Bihar Published by: Updated Fri, 01 Jul 2022 07:04:53 AM IST
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DESK: बिहार में आज यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बने सामान का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल, आज से आपको पॉलीथिन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट-कटोरी दुकान में नहीं मिल पाएगा। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये आज यानी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आप अगर कोई सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो घर में कपड़े का बना थैला ले जाना न भूलें। आपको बता दें कि अगर आप आज यानी शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो आपको एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही आपको जेल भी हो सकती है।
1 जुलाई से आप न तो सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण कर सकेंगे और न ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि 6 महीने पहले ही इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। फिलहाल कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई गई है।
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते पकड़ें जाते हैं तो आपको 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों को 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें जेल भी हो सकती है।
प्लास्टिक-थर्माकोल से बने इन चीजों पर पूरी तरह रोक रहेगा, जिसमें थर्मोकोल और प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक कोटेड फिल्में, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, बैनर, सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, गुब्बारों में लगाई जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे शामिल है।