महागठबंधन में नहीं सुलझ पाया है सीट बंटवारे का फॉर्मूला, कांग्रेस ने जारी की कैंडिडेट के नाम की पहली लिस्ट, इतने नेता शामिल AIMIM में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप BIHAR ELECTION 2025: बेतिया में कांग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय का विरोध, टिकट बंटवारे में अनदेखी का आरोप BIHAR ELECTION 2025: बड़हरा से RJD ने रामबाबू सिंह पर जताया भरोसा, सिंबल मिलते ही क्षेत्र में जश्न Patna Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच पटना से JDU नेता अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी Patna Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच पटना से JDU नेता अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी Bihar Election 2025: पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन, बिहार चुनाव में दिखाएंगे ताकत Bihar Election 2025: पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन, बिहार चुनाव में दिखाएंगे ताकत Bihar Election 2025: बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, RLJP चीफ पशुपति पारस का बड़ा एलान Bihar Election 2025: बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, RLJP चीफ पशुपति पारस का बड़ा एलान
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 18 Jul 2023 08:00:36 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि पूर्व की सुनवाई में जस्टिस पीवी बजंत्री की खंठपीठ ने एक अवमानना के मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था।
राज्य सरकार ने केके पाठक के समर्थन में पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटना हाईकोर्ट के जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव केके पाठक को सुनवाई के दौरान पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया था। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।