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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 27 May 2024 05:50:10 PM IST
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DELHI: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
दरअसल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी मेडिकल जांच कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आरोपी पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेते हुए 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विभव की अग्रिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने विभव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस बीच विभव कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।
तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने विभव को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में विभव कुमार अब कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं।