1st Bihar Published by: 13 Updated Aug 01, 2019, 8:36:02 AM
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DESK: मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को बुधवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है. इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा. आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. दो दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था. बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिलने के बाद तीन तलाक विधेयक अब कानून बन गया है. वहीं इस कानून के लागू होने पर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जताई है.