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1st Bihar Published by: Updated Mon, 24 Aug 2020 12:32:59 PM IST
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DESK : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छोटे कारोबारियों को कोरोना काल में बड़ी राहत दी है. कोरोना की वजह से कारोबार में मंदी जैसे हालात का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों को अब 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार पर जीएसटी नहीं देना होगा. पहले यह सीमा सिर्फ 20 लाख रुपये थी.
इसकी जानकारी आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए दी है. ट्वीट में लिखा है 'अब, 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त हैं. शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी. इसके अतिरिक्त, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं.'
वित्त मंत्रालय ने बताया, 'एक बार जीएसटी लागू होने के बाद, बड़ी संख्या में वस्तुओं से कर की दर को घटाया गया है. अब 28% की दर लगभग पूरी तरह से लग्जरी आइटम्स की वस्तुओं तक ही सीमित है. 28% के स्लैब में कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में बदल दिया गया है. निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राहत दी गई है. इसकी दर अब 5% कर दी गई है.'
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा, 'श्री अरुण जेटली की प्रथम पुण्यतिथि पर, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनके स्थायी योगदान को याद कर रहे हैं जो उन्होंने 2014-19 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में किया. जैसा कि हम आज श्री अरुण जेटली को याद करते हैं, आइए हम जीएसटी के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करें जिसे इतिहास में भारतीय कराधान में सबसे मूलभूत सुधारों में से एक के रूप में जाना जाएगा'