Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस टीम को सहयोग नहीं करने का है आरोप Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश की एक और सौगात, 6 जिलों में 12 सड़क योजनाओं को सरकार की मंजूरी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 19 Apr 2023 06:08:29 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए कश्यप की रिमांड अवधि को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
दरअसल, हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। तमिलनाडु पुलिस की मांग पर मदुरई कोर्ट ने यूट्यूबर की रिमांड अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई की सेंट्रल जेल में बंद है।
इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रोकने इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है हालांकि दोनों राज्यों में कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होनी है।
बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कश्यप को तमिलनाडु की मुदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मनीष को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।