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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 21 Jan 2025 09:30:52 PM IST
पायलट सस्पेंड - फ़ोटो GOOGLE
patna: प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के हेलिकॉप्टर का पायलट फरार हो गया। सकते में आए राज्य सरकार के आलाधिकारियों की नींद उड़ गयी। आनन-फानन में बाहर से पायलट को बुलाना पड़ा। 18 दिनों से फरार पायलट कैप्टन विवेक परिमल को आखिरकार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है।
कैप्टन विवेक परिमल, विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा के क्रम में निदेशालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे इनके द्वारा जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गयी है।
कैप्टन विवेक परिमल दिनांक 03.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं। अपने दोनों मोबाईल नम्बर भी बन्द करके रखे हुये हैं। जबकि मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा" के क्रम में जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था। विवेक परिमल द्वारा वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य के वायुमार्ग से गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B, VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया।
जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्य स्रोत से अतिरिक्ति व्यय पर Co-Pilot मँगाना पड़ा है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के तहत कै० विवेक परिमल विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया है। परिमल के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी। कैप्टन परिमल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत निलंबनावस्था में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।