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Land for Job Case : BPSC के पूर्व चैयरमैन पर कोर्ट में सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी हियरिंग,

Land for Job Case :लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होगी। इससे पहले 30 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी थी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 07 Feb 2025 08:08:50 AM IST

Land for Job Case :

Land for Job Case : - फ़ोटो SOCIAL MEDIA

Land for Job Case : लैंड फॉर जॉब मामले आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीब और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। वहीं आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होगी।


दरअसल, इससे पहले 30 जनवरी को सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इनमें से ही एक पूर्व IAS अधिकारी आरके महाजन भी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे बोर्ड में तैनात थे। 30 जनवरी को हुई सुनवाई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, जबकि एडवोकेट मनु मिश्रा कोर्ट में फिजिकली मौजूद थे। 


इससे पहले, 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। उस दिन, कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं आज कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार (30 जनवरी) को पूर्व IAS अधिकारी आरके महाजन और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। 


सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आरके महाजन रेल मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। महाजन बिहार कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं और बाद में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। यह पहला मौका है जब इस घोटाले में किसी IAS अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलेगा।


सीबीआई का दावा है कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने की साजिश में आरके महाजन भी शामिल थे। रेल भवन में तैनाती के दौरान, उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि वह तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद के अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुकदमे की अनुमति नहीं दी थी और अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की थी। 30 जनवरी के सुनवाई में कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद आज अहम सुनवाई होने वाली है।