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Rahul Gandhi: मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, SC ने जारी किया यह आदेश

Rahul Gandhi: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. एससी ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दिया है.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 20 Jan 2025 12:18:02 PM IST

supreme court

राहुल गांधी को राहत - फ़ोटो google

Rahul Gandhi: मानहानी केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।


सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर विवादत बयान दिया था।


रांची की कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया जिसके बाद शिकायतकर्ता ने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। न्यायिक आयुक्त ने याचिका को खारिज करने वाले आजेश को पलट दिया था और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया था। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने नया आदेश पारित किया और राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। न्यायिक आयुक्त के 15 सितंबर 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का रूख किया था।


झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक बताया था। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने 22 फरवरी 2024 को झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को राहत दी है।