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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 29 Apr 2025 04:08:54 PM IST
सानिया मिर्जा और उनका बेटा इजहान - फ़ोटो Google
Sania Mirza: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया. इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेज दिया, चाहे उनके पास लंबी अवधि का वीजा ही क्यों न हो. इस घटनाक्रम के बीच भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक की नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. सानिया की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई थी, और अब तलाक के बाद सानिया दुबई में रहती हैं, जबकि शोएब पाकिस्तान में.
सानिया मिर्जा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ, भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं. 2010 में उनकी शादी पाकिस्तान के लोकप्रिय क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई, लेकिन सानिया ने हमेशा भारतीय नागरिकता ही बरकरार रखी और भारत के लिए ही टेनिस खेलीं. 2023 में सानिया और शोएब का तलाक हो गया. वर्तमान की बात करें तो सानिया दुबई में रहती हैं, जहां वे टेनिस अकादमी भी चलाती हैं, जबकि शोएब पाकिस्तान में अपने बचे खुचे दिन मौलानाओं के साथ गुजार रहे. वहीं, उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म 30 अक्टूबर 2018 को हैदराबाद, भारत में हुआ था. सानिया की भारतीय नागरिकता और इजहान के भारत में जन्म ने उनकी नागरिकता को लेकर कई सवाल खड़े किए.
शायद आप लोगों को याद हो कि इस बारे में शोएब मलिक ने एक बार कहा था कि इजहान न तो भारत का होगा और न ही पाकिस्तान का, बल्कि संभवतः यूएई का. हालांकि, यह संभव नहीं है, क्योंकि यूएई में स्थायी नागरिकता के लिए सख्त नियम हैं. यूएई में नागरिकता केवल तभी मिलती है, जब माता-पिता में से कोई एक अमीराती हो, या कोई व्यक्ति यूएई के नागरिक से शादी करे. इसके अलावा, 30 साल तक यूएई में रहने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है.
जबकि सानिया और शोएब दोनों गैर-अमीराती हैं, और सानिया के पास दुबई का गोल्डन वीजा है, जो लंबी अवधि का निवास परमिट है, न कि नागरिकता का. इसलिए, इजहान को यूएई की नागरिकता नहीं मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं. इधर अगर बात करें भारतीय संविधान की तो इसमें एकहरी नागरिकता का प्रावधान जरूर है, यानी कोई व्यक्ति भारत के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता. सिंगर अदनान सामी इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जिन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ने के बाद 2016 में भारतीय नागरिकता मिल पाई थी.
बता दें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा, जब उसके माता-पिता में से कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो. इजहान का जन्म 2018 में हैदराबाद में हुआ, और उनकी मां सानिया मिर्जा भारतीय नागरिक हैं. इसलिए इजहान भारतीय नागरिकता के ही हकदार हैं, इस बात में कोई शक नहीं.