1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Aug 20, 2025, 10:46:08 PM
31 साल बाद कबूला जुर्म - फ़ोटो GOOGLE
BEGUSARAI: 31 साल पुराने एक मामले में बेगूसराय कोर्ट का फैसला सामने आया है, जो डीजल कालाबाजारी से जुड़ा है। बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी मोहम्मद निजाम उर्फ लंगड़ा को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।
एसडीजेएम रूबी कुमारी की अदालत में 13 अगस्त को मोहम्मद निजाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने दोष स्वीकारने पर नरमी बरतते हुए उसे एक माह कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दरअसल, 22 जुलाई 1994 की रात बीहट इब्राहिमपुर टोला के पास बांसबीटा में एक गड्ढे से 800 लीटर डीजल बरामद किया गया था। आरोप था कि इसे कालाबाजारी करने के लिए छिपाकर रखा गया था। पुलिस की छापेमारी में मोहम्मद नाथो, मोहम्मद निजाम और मोहम्मद रहमान घटनास्थल से गिरफ्तार हुए थे।
इस मामले में एफसीआई थाना के तत्कालीन प्रभारी गंगा दयाल चौधरी ने बरौनी थाना कांड संख्या 317/1994 के तहत 7 EC अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामविलास ठाकुर ने पांच गवाहों की गवाही कराई। करीब 31 साल तक चले इस मुकदमे में आखिरकार आरोपित मोहम्मद निजाम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने आज फैसला सुनाया।
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