पिपरा सीट से जदयू विधायक रामविलास कामत ने दाखिल किया नामांकन, कहा..एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत दूसरे दिन का पहला नामांकन: कटिहार सदर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार भगत ने किया नॉमिनेशन कटिहार में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ गया महंगा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो कट्टा और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान पूर्णिया में लूट की कोशिश नाकाम, व्यवसायी और ट्रैक्टर चालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग Bihar Election 2025: बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं की कितनी भागीदारी? जानिए.. किन महिला उम्मीदवारों को मिला मौका
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 20 Apr 2025 12:02:16 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google
Court Decision: कटिहार जिला न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। 25 मार्च 2021 को रोशना थाना क्षेत्र के लाभा गांव में पत्नी और दो मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने वाले दरिंदे मोहम्मद ताहिर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में ताहिर की मां हदीसन खातून को भी सहयोगी अपराधी मानते हुए उम्रकैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर यह सख्त फैसला सुनाया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शंभू प्रसाद ने बताया कि कुल 10 गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।घटना के अनुसार, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मोहम्मद ताहिर ने सुलह का दिखावा करते हुए पत्नी रीना खातून और दोनों बेटियों को घर बुलाया।
अगले ही दिन उसने उन्हें कमरे में बंद कर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह फैसला समाज में एक सख्त संदेश देता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ की गई इस तरह की बर्बरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने गंभीरता को समझते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।