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Court Decision: पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने वाले दरिंदे को कोर्ट से फांसी, सास को उम्रकैद

Court Decision: कटिहार कोर्ट से आया एक ऐतिहासिक फैसला – जहां दरिंदगी की सभी हदें पार करने वाले पति को मिली फांसी और उसकी मां को उम्रकैद। यह मामला न सिर्फ कानून की जीत है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश भी है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 20, 2025, 12:02:16 PM

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Court Decision: कटिहार जिला न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। 25 मार्च 2021 को रोशना थाना क्षेत्र के लाभा गांव में पत्नी और दो मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने वाले दरिंदे मोहम्मद ताहिर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में ताहिर की मां हदीसन खातून को भी सहयोगी अपराधी मानते हुए उम्रकैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर यह सख्त फैसला सुनाया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शंभू प्रसाद ने बताया कि कुल 10 गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।घटना के अनुसार, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मोहम्मद ताहिर ने सुलह का दिखावा करते हुए पत्नी रीना खातून और दोनों बेटियों को घर बुलाया।


अगले ही दिन उसने उन्हें कमरे में बंद कर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह फैसला समाज में एक सख्त संदेश देता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ की गई इस तरह की बर्बरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने गंभीरता को समझते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।