Bihar News: बिहार के इन शहरों में होगा सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण, नियमों की अधिसूचना जारी.. Bihar News: SIR पर सियासी घमासान! तेजस्वी को नोटिस भेजेंगे विजय सिन्हा, कहा- पहले खेल के मैदान से भागे थे अब राजनीति से भागेंगे Bihar News: सड़क हादसे में महिला की मौत, बेटे की हालत गंभीर Bihar News: वेतन न मिलने पर कर्मी ने मैनेजर की बाइक चुराई, पुलिस ने किया गिरफ्तार Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव का कर सकते हैं बहिष्कार; इसी महीने ले सकते हैं फैसला Tejashwi Yadav: “मेयर और उनके देवर के दो-दो ईपिक नंबर, गुजरात के BJP नेता भी बिहार के वोटर बने”, चुनाव आयोग पर तेजस्वी का हमला INDvsPAK: "हमारे जवान घर वापस नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं", एशिया कप पर बड़ी बात बोल गए हरभजन सिंह; मीडिया को भी लपेटा Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM वीरेन्द्र यादव पर आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 22 Jun 2025 01:46:23 PM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Bihar News: बगहा में दो साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दिल दहलाने वाले गैंगरेप मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 21 जून 2025 को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
यह घटना 2023 में बगहा के मझौआ और मिश्रौली के बीच हुई थी, जब 14 वर्षीय नाबालिग अपने मौसा के साथ बाइक पर मौसी के घर जा रही थी। रास्ते में कांतलाल महतो और मुन्ना कुमार ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी और फोन कर अपने 6 अन्य साथियों (नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार) को बुला लिया। आरोपियों ने लड़की को जबरन उठा लिया और उसके मौसा को पीटकर बेहोश कर दिया। इसके बाद पीड़िता को खेत में ले जाकर 8 आरोपियों ने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया।
अगली सुबह ग्रामीणों ने मझौआ बॉर्डर रोड के पास गन्ने के खेत में पीड़िता को बेसुध हालत में पाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता के बयान के आधार पर लौकरिया थाना में कांड संख्या 53/23 दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल के दौरान FSL रिपोर्ट, मेडिकल जांच और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।
जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास, 15-15 हजार रुपये जुर्माना और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। तिवारी ने कहा कि यह फैसला बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश देता है। इस मामले ने पश्चिम चंपारण समेत पूरे बिहार को झकझोर दिया था। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
रिपोर्टर: संतोष कुमार, बेतिया