ब्रेकिंग न्यूज़

IPS Officer : ‘सुपर कॉप’ शिवदीप लांडे राजनीति में एंट्री, अररिया या जमालपुर से निर्दलीय लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: शुभ मंगल सावधान: आज घोषित होंगे पीके के रणबाकुरों के नाम, जानें किसे मिल सकती है अहम जगह Cricketers Income: खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर गियर से भी बनाते हैं करोड़ों का स्कोर, जानिए कैसे? Patna News: आचार संहिता लागू होते ही पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गाड़ी से लाखों कैश रुपये बरामद Chhath Puja: घाटों पर छठ की तैयारी शुरू, बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क Bihar News: केंद्र ने बाइपास परियोजनाओं के लिए बड़ी शर्त, बिहार सरकार पर बढ़ा बोझ पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

Bihar Politics: बिहार के BJP विधायक ने मारपीट कर पैसे छीने, कोर्ट ने पाया दोषी, तीन महीने की कैद की सजा सुनायी

Bihar Politics: बिहार बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव को मारपीट कर पैसे छीनने के मामले में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद के साथ साथ जुर्माने की सजा सुनायी है.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 22 Feb 2025 07:45:55 AM IST

Bihar Politics

bjp mla mishri lal yadav found guilty - फ़ोटो file photo

Bihar Politics : बिहार बीजेपी के एक विधायक मारपीट कर पैसे छीनने के मामले में दोषी पाये गये हैं. कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही पाते हुए विधायक को तीन महीने की कैद की सजा सुनायी है. हालांकि विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा सजा के मामलों में ही विधानसभा या संसद की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है.


विधायक मिश्रीलाल यादव पाये गये दोषी

दरभंगा कोर्ट ने अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव के साथ साथ उनके एक सहयोगी को मारपीट और पैसे छीनने के मामले में दोषी पाया है. दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज करूणा निधि प्रसाद ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है. इसमें विधायक मिश्रीलाल यादव के साथ साथ उनके एक सहयोगी सुरेश यादव को दोषी पाया गया है. दोनों को 3-3 महीने की कैद के साथ 500-500 रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनायी गयी है.


6 साल पुराना मामला

दरअसल, 30 जनवरी 2019 को दरभंगा जिले के केवटी के समैला निवासी उमेश मिश्रा ने मिश्रीलाल यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 को जब वे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकले थे. जब वे दरभंगा के गोसाई टोला पहुंचे तो मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव  और 20-25 दूसरे लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गये.

पीडित उमेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगिय़ों ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया. सुरेश यादव ने रॉड से वार कर उन्हें घायल कर दिया और जेब से 2300 रूपये निकाल लिये. उमेश मिश्रा को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस मामले में दरभंगा पुलिस ने मिश्रीलाल यादव के खिलाफ मामला सही पाते हुए चार्जशीट दायर की थी. कोर्ट ने ट्रायल के बाद मिश्रीलाल यादव को दोषी करार दिया. बता दें कि मिश्रीलाल यादव ने 2020 का विधानसभा चुनाव वीआईपी पार्टी से लड़ कर जीत हासिल की थी. बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गये थे.