Bihar Politics: नित्यानंद राय से नहीं मिले चिराग पासवान,अब कैसे दूर होगी नाराजगी; पटना के इमरजेंसी बैठक में नहीं हो सका फैसला Bihar News: नीतीश कुमार ने 90 से अधिक सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम तय किए...5-6 विधायकों को बेटिकट करने की तैयारी Bihar Election 2025: चुनाव आयोग का सख्त आदेश, डीपफेक और भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई BIHAR NEWS : गयाजी में स्कूल बस ड्राइवर पर बाइक सवार बदमाशों का हमला, सीने में लगी गोली; बस में सवार थे बच्चे मंत्री हैं...BJP के बड़े नेता हैं, सेफ सीट पर है गिद्ध दृष्टि ! नजर सबसे सुरक्षित राजधानी की इस विधानसभा क्षेत्र पर, वैसे 'नेताजी' आज तक चुनाव लड़े ही नहीं हैं ‘The Conjuring: Last Rites’ मचाएगी ओटीटी पर खौफ, जानें कब होगी रिलीज? Patna Crime News: पटना में धान के खेत से 8 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका Patna Crime News: पटना में धान के खेत से 8 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका Bihar Politics: NDA में सीट बंटवारा पर घमासान ! चिराग पासवान ने दिए बड़े संकेत,कहा - जबतक मंत्री हूं तबतक .... Bihar Crime News: चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में बढ़ी चौकसी, ट्रेन से ढाई करोड़ के सोना के साथ स्मगलर अरेस्ट
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Feb 2025 08:50:35 AM IST
BIHAR LAND SURVEY : - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
BIHAR LAND SURVEY : बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब घर बनाने के लिए अब टोपो लैंड जमीन का नक्शा भी पास हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि भवन बनाने के लिए दिए गए नक्शे को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि जमीन टोपो लैंड है।
हाई कोर्ट ने कहा कि नक्शा पारित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे जाने चाहिए, जिससे यह प्रदर्शित हो कि जमीन आवेदक की है और निर्माण किए जाने के लिए नियमों और उप-नियमों के अनुसार सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने छपरा नगर आयुक्त की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दी। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
वहीं मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कोर्ट को बताया कि छपरा का पूरा शहर टोपो जमीन (टोपो लैंड) पर स्थित है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसी भी नगर निगम को वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोके जाने को लेकर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
गौरतलब हो कि आजादी से पहले जिस जमीन का सर्वे नहीं हो पाया था, उसे टोपो लैंड कहा जाता है। नदियों के आसपास और बीच में स्थित असर्वेक्षित जमीन भी टोपो लैंड है। इन जमीनों का खाता और खेसरा नंबर नहीं है। इस कारण प्रशासन नक्शा पास करने में आनाकानी कर रहा था। छपरा के अलावा बिहार के कई शहरों में ऐसी जमीन मौजूद है। लेकिन अब इस जमीन पर यानी टोपो लैंड पर घर बना सकते हैं।