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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 28 Jun 2025 09:53:58 AM IST
पटना हाईकोर्ट - फ़ोटो Google
Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी और यौन शोषण के गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
JRCA ने अपनी याचिका में बताया कि बिहार में कई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप नौकरी का लालच देकर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार बना रहे हैं। इन ग्रुपों में नाबालिगों से अश्लील नृत्य और यौन शोषण कराया जाता है, जो सामाजिक और कानूनी रूप से गंभीर अपराध है। JRCA और सहयोगी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंट्री एक्शन की मदद से रोहतास, सारण और गोपालगंज जैसे जिलों से सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है।
हाईकोर्ट ने सरकार से न केवल इन मामलों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा है, बल्कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों के नियमन और निरीक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में मुक्त कराई गई लड़कियों के पुनर्वास के लिए एक प्रभावी नीति बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे दोबारा तस्करी और शोषण के दुष्चक्र में न फंसें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।